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NFSA पात्रता
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कौन-कौन पात्र है, विस्तृत जानकारी

पात्रता जाँच (Eligibility Checker)
अपनी जानकारी भरें और तुरंत जानें आप AAY/PHH/APL में कहाँ आते हैं।
पात्रता का अवलोकन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत देश की लगभग दो-तिहाई आबादी — ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या — को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है।
लाभार्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है — अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (Priority Household / PHH)। प्रत्येक श्रेणी के लिए पात्रता मानदंड राज्य सरकार तय करती है।
अवलोकन (Overview) — पात्रता श्रेणियाँ
| श्रेणी | किसके लिए | मासिक खाद्यान्न |
|---|---|---|
| अंत्योदय (AAY) | सर्वाधिक निर्धन परिवार | 35 किग्रा प्रति परिवार |
| प्राथमिकता (PHH) | आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार | 5 किग्रा प्रति व्यक्ति |
| APL (सामान्य) | अपेक्षाकृत सक्षम परिवार | राज्यानुसार भिन्न |
| राज्य विशेष | राज्य द्वारा जोड़े गए वर्ग | राज्य नियमानुसार |
पात्र एवं अपात्र
✓ पात्र
- भारत का नागरिक और राज्य का निवासी
- परिवार की वार्षिक आय राज्य द्वारा निर्धारित सीमा में
- अंत्योदय — विधवा, वृद्ध, विकलांग, भूमिहीन मज़दूर परिवार
- प्राथमिकता परिवार — असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे किसान
- परिवार के मुखिया के नाम पर पहले से राशन कार्ड न हो
✗ अपात्र
- आयकर दाता परिवार
- चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर छोड़कर) के स्वामी
- सरकारी सेवा में स्थायी कर्मचारी परिवार (राज्य अनुसार)
- एक से अधिक राशन कार्ड धारक
- निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि के स्वामी
टिप्पणी
पात्रता मानदंड राज्यवार भिन्न होते हैं। अंतिम पुष्टि के लिए अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।