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मेघालय — NFSA / राशन कार्ड पोर्टल 2026

Meghalaya में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड आवेदन, eKYC, FPS खोज एवं शिकायत की पूरी जानकारी हिन्दी में।

मेघालय में FPS पर राशन वितरण
मेघालय की उचित मूल्य दुकानों (FPS) पर NFSA वितरण

मेघालय में NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) — पूरी जानकारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत मेघालय (Meghalaya) में लगभग 21 लाख लाभार्थियों को 5.9 लाख राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिन्हें 4,600+ उचित मूल्य दुकानों (FPS) के माध्यम से रियायती दर पर गेहूँ ₹2/किग्रा, चावल ₹3/किग्रा एवं मोटा अनाज ₹1/किग्रा दिया जाता है।

AAY (अंत्योदय अन्न योजना) और PHH (प्राथमिकता प्राप्त परिवार) दोनों श्रेणियों के कार्ड यहाँ जारी होते हैं। ONORC (वन नेशन वन राशन कार्ड) सक्रिय होने के कारण मेघालय का राशन कार्ड धारक भारत के किसी भी राज्य की FPS दुकान से राशन ले सकता है।

नए राशन कार्ड, eKYC, सदस्य जोड़/हटाव, स्थिति जाँच, कार्ड डाउनलोड, FPS खोज व शिकायत जैसी सभी सेवाएँ मेघालय सरकार के आधिकारिक पोर्टल megfcsca.gov.in पर 24x7 उपलब्ध हैं।

21 लाख
कुल लाभार्थी
5.9 लाख
राशन कार्ड
4,600+
FPS दुकानें
1967
NFSA हेल्पलाइन

मेघालय — एक नज़र में

विवरणजानकारी
राज्य / UTमेघालय (Meghalaya)
राजधानीशिलांग
आधिकारिक पोर्टलmegfcsca.gov.in
हेल्पलाइन1967 / 1800-345-3670
राशन कार्ड (कुल)5.9 लाख
लाभार्थी21 लाख
FPS दुकानें4,600+
उपलब्ध भाषाअंग्रेजी, खासी
ONORC सक्रियहाँ — देश भर में मान्य

मेघालय की विशेषताएँ

सामुदायिक वितरण मॉडल

AAY प्राथमिकता

पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ

आवेदन
eKYC
सूची
शिकायत

मेघालय में राशन कार्ड के प्रकार

AAY (अंत्योदय)
रंग: पीला

सबसे गरीब परिवार — प्रति परिवार 35 किग्रा खाद्यान्न।

PHH / BPL
रंग: गुलाबी

प्राथमिकता प्राप्त परिवार — 5 किग्रा/व्यक्ति/माह सब्सिडी।

APL
रंग: नीला / हरा

गरीबी रेखा से ऊपर — बाजार मूल्य या आंशिक सब्सिडी।

State BPL
रंग: गहरा हरा

राज्य/ग्राम सभा द्वारा चिन्हित अतिरिक्त श्रेणी।

मेघालय में राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया

1

पोर्टल खोलें

megfcsca.gov.in पर जाकर 'नया आवेदन' विकल्प चुनें।

2

पात्रता जाँच

AAY / PHH श्रेणी की पुष्टि करें व आय सीमा जाँचें।

3

फॉर्म भरें

परिवार के सभी सदस्यों का आधार व विवरण दर्ज करें।

4

दस्तावेज़ अपलोड

आधार, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण, फोटो व आय प्रमाण।

5

सबमिट व Reference

Reference Number नोट करें एवं रसीद डाउनलोड करें।

6

सत्यापन व कार्ड

30 दिनों में सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी होगा।

प्रमुख प्रक्रियाएँ — चरण-दर-चरण

राशन कार्ड व दस्तावेज़
दस्तावेज़ चेकलिस्ट — आधार, आय व निवास प्रमाण
बायोमेट्रिक eKYC
eKYC — फिंगरप्रिंट / Face RD सत्यापन

सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया

megfcsca.gov.in पर लॉगिन करें → 'नया नाम जोड़ें' विकल्प → सदस्य का आधार/जन्म प्रमाण अपलोड → OTP सत्यापन → स्वीकृति के 90 दिन में eKYC अनिवार्य।

आवेदन स्थिति जाँच

पोर्टल पर 'Ration Card Application Status' चुनें → आवेदन संख्या या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें → Submitted / Document Verification / Field Verification / Approved / Card Printed स्थिति दिखेगी।

जिला-वार सूची देखें

'जिले वार राशन कार्ड विवरण' → जिला → ब्लॉक → पंचायत → गाँव → FPS चुनें और लाभार्थी सूची में अपना नाम खोजें।

eKYC व आधार सीडिंग

नज़दीकी ई-मित्र / CSC पर राशन कार्ड + आधार लेकर जाएँ → बायोमेट्रिक सत्यापन → आधार पोर्टल पर लिंक → फर्जी कार्ड रोकथाम व ONORC हेतु अनिवार्य।

ONORC — देशव्यापी पोर्टेबिलिटी

मेघालय का कार्डधारक देश की किसी भी FPS दुकान पर आधार + ePoS बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद अपना राशन ले सकता है।

राशन कार्ड डाउनलोड

megfcsca.gov.in पर राशन कार्ड नंबर / आधार दर्ज करें → 'Download PDF' चुनें → डिजिटल राशन कार्ड सुरक्षित रखें।

शिकायत निवारण प्रणाली

ऑनलाइन

megfcsca.gov.in या राज्य के Sampark/PG पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, दस्तावेज़ अपलोड करें व reference नंबर सुरक्षित रखें।

टोल-फ्री

NFSA हेल्पलाइन 1967 व राज्य टोल-फ्री 1800-345-3670 पर 24x7 शिकायत दर्ज।

जिला कार्यालय

जिला रसद अधिकारी (DSO) या नज़दीकी ई-मित्र/CSC केंद्र पर लिखित शिकायत।

मेघालय — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेघालय NFSA पोर्टल क्या है?

यह मेघालय सरकार के खाद्य विभाग द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म megfcsca.gov.in है, जो राशन कार्ड व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सभी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराता है।

नए राशन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करें?

megfcsca.gov.in पर 'नया राशन कार्ड' विकल्प चुनकर आधार, निवास प्रमाण, फोटो व बैंक विवरण के साथ आवेदन करें।

ONORC क्या है?

वन नेशन वन राशन कार्ड — मेघालय के कार्डधारक देश की किसी भी FPS दुकान पर बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद राशन प्राप्त कर सकते हैं।

eKYC क्यों अनिवार्य है?

फर्जी/डुप्लीकेट कार्ड रोकने, आधार-आधारित पहचान सुनिश्चित करने और ONORC सुविधा हेतु eKYC अनिवार्य है।

शिकायत कैसे दर्ज करें?

NFSA हेल्पलाइन 1967 या राज्य टोल-फ्री 1800-345-3670 पर कॉल करें, या megfcsca.gov.in पर 'Grievance' विकल्प चुनें।

यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक पेज है। मेघालय सरकार से संबद्ध नहीं है। आधिकारिक जानकारी हेतु https://megfcsca.gov.in देखें।

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